भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है।
पहली बार जून 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी।
अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य :
प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक ।
अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में तीन बार की जाएगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हो।