संविधान के भाग-15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है।
निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से की जाती है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा, अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्षों की आयु जो पहले हो तब तक रहता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं।
पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया।