रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एकमुश्त राशि ग्रेच्युटी (Gratuity) कहलाती है।
Note :- पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत इसका लाभ उस संस्थान के हर कर्मचारी को मिलता हैं जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
ग्रेच्युटी पाने के लिए एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना जरूरी होता है।
ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 20 लाख होती है।