भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत छह मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है :
1. वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता । अनुच्छेद- 19 (1A)
2. शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार । अनुच्छेद- 19 (1B)
3. संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार । अनुच्छेद- 19(1C)
4. भारत के राज्य क्षेत्र में आबाध संचरण का अधिकार । अनुच्छेद- 19 (1D)
5. भारत के किसी भाग में निवास करने एवं बसने का अधिकार । अनुच्छेद- 19 (1E)
6. कोई वृति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार । अनुच्छेद- 19 (1G)