राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थितियों में क्षमादान दे सकता है:-
1. जब दंड सेना न्यायालय (Marshal Court) द्वारा दिया गया हो
2. जब दंड संघीय विषय (Federal Subject) से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो।
3. जब दण्डादेश मृत्युदंड (Capital Punishment) हो।