संसद से संबंधित अनुच्छेद एवं उसके विषय वस्तु लिखें। Sansad Se Sambandhit Anuchchhed Avm Uske Vishay Vastu Likhen.
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संसद से संबंधित अनुच्छेद एवं उसके विषय वस्तु लिखें। Or, Sansad Se Sambandhit Anuchchhed Avm Uske Vishay Vastu Likhen.

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संसद (Parliament) से संबंधित अनुच्छेद एवं उसके विषय वस्तु निम्नलिखित हैं : 

  • अनुच्छेद 79 - संसद का गठन 
  • अनुच्छेद 80 - राज्यसभा की संरचना 
  • अनुच्छेद 81 - लोकसभा की संरचना 
  • अनुच्छेद 82 - प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन 
  • अनुच्छेद 83 - संसद के सदनों की अवधि
  • अनुच्छेद 84 - संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता 
  • अनुच्छेद 85 - संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन 
  • अनुच्छेद 86 - राष्ट्रपति का सदन को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार 
  • अनुच्छेद 87 - राष्ट्रपति का विशेष संबोधन (अभिभाषण) 
  • अनुच्छेद 88 - सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। 
  • अनुच्छेद 89 - राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति 
  • अनुच्छेद 90 - राज्यसभा के उप सभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना
  • अनुच्छेद 91 - सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति
  • अनुच्छेद 92 - जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना 
  • अनुच्छेद 93 - लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 
  • अनुच्छेद 94 - लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना
  • अनुच्छेद 95 - लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति 
  • अनुच्छेद 96 - जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना
  • अनुच्छेद 97 - सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते 
  • अनुच्छेद 98 - संसद का सचिवालय 
  • अनुच्छेद 99 - सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  • अनुच्छेद 100 - दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति 
  • अनुच्छेद 101 - स्थानों का रिक्त होना 
  • अनुच्छेद 102 - संसद की सदस्यता के लिए निरर्हताएँ 
  • अनुच्छेद 103 - सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय 
  • अनुच्छेद 104 - अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत ना होते हुए अथवा निरर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड 

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