बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अनुसार प्रत्येक जिला के लिए एक जिला परिषद का गठन किया जाता है।
जिला परिषद के दो कार्य निम्नांकित हैं :
1. कृषि, सिंचाई एवं बागवानी से संबंधित कार्य — इसके अंतर्गत कृषि उत्पादन को बढ़ानेवाले साधनों, लघु सिंचाई की व्यवस्था, ग्रामीण पार्क एवं उद्यान लगाने-संबंधी कार्य आते हैं।
2. उद्योग-धंधे-संबंधी कार्य— इसके अंतर्गत घरेलू एवं लघु उद्योगों का विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन इत्यादि कार्य आते हैं।