लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? Lok Sabha Mein Kisi Vidhayak Ko Dhan Vidheyak Ke Roop Mein Kaun Pramanit Karta Hai?
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लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? Or, Lok Sabha Mein Kisi Vidhayak Ko Dhan Vidheyak Ke Roop Mein Kaun Pramanit Karta Hai?

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लोकसभा में किसी विधेयक को धन-विधेयक (Money Bill), लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker of Loksabha) के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। लोकसभा को धन विधेयक पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। 

  • धन-विधेयक सर्वप्रथम केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है।
  • राज्यसभा को धन-विधेयक केवल 14 दिनों तक रोकने का अधिकार है धन-विधेयक यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर नहीं वापस करता है, तो दोनों सदनों द्वारा इसे पारित माना जाएगा। 
  • धन विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। यदि धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन करता है, और लोक सभा उसे स्वीकार कर लेता है तो संशोधन सहित पारित माना जाएगा अथवा लोकसभा द्वारा पारित स्वरूप को ही पर्याप्त माना जायेगा। 
  • धन-विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है।
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