उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? Uchchatam Avm Uchch Nyayalayon Ke Nyayadhishon Ko Pad Se Kaise Hataya Ja sakta Hai?
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उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? Uchchatam Avm Uchch Nyayalayon Ke Nyayadhishon Ko Pad Se Kaise Hataya Ja sakta Hai?

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उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग दोनों सदनों में पृथक-पृथक 2/3 बहुमत से पारित होने पर लागू होता है।

Note : 

  • भारत में अबतक महाभियोग किसी पर लागू नहीं हो सका है। 
  • राष्ट्रपति पर महाभियोग अब तक नहीं लाया गया है। 
  • महाभियोग शब्द (Impeachment) का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। 
  • उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इनके लिए संविधान के अनुसार हटाना (Remove) शब्द है। 
  • न्यायाधीश को हटाए जाने के लिए अनुच्छेद 124 (4) के तहत कम-से-कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है।
  • उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिशों को हटाने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन करना अनुच्छेद 124(5) में प्रावधनित है। 

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