भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble of Indian Constitution), 42वें संसोधन अधिनियम (42nd Amendment Act) के द्वारा संसोधित की गई थी।
42वाँ संशोधन अधिनियम 1976 के प्रमुख तथ्य –
- यह सबसे महत्वपूर्ण संसोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है तथा इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया।
- संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता तीन नए शब्द जोड़ा गया।
- एक नये भाग-(iv) (क) में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया।
- किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1वर्ष तक कर दिया गया।
Note : 53वाँ संशोधन (1986) – इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड 'जी' जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया।