शिक्षा (Education) का विषय संघ सूची का विषय नहीं है।
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान है।
1976 से पूर्व शिक्षा राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में प्रविष्ट किया गया।
समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र और राज्य दोनों को प्राप्त है।
समवर्ती विषय पर बनाये गए कानून पर मतभेद होने पर, केन्द्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावशाली होगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 को लाग किया गया।