अनुच्छेद-32 (Article-32) भारतीय संविधान के भाग (III) से संबंधित है। अनुच्छेद-32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है।
भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार (Human Rights) संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) के संविधान से लिया गया है।
- भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद-12 से अनुच्छेद-35 तक हैं।
- डॉ० भीम राव अम्बेडकर ने अनुच्छेद-32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है।
भाग |
विषय |
अनुच्छेद |
I |
संघ और राज्य क्षेत्र |
1-4 |
II |
नागरिकता |
5-11 |
III |
मूल अधिकार |
12-35 |
IV |
राज्य के नीति निर्देशक तत्व |
36-51 |