मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों (Human Rights) को सात श्रेणियों में विभक्त किया गया परन्तु अब इसमें केवल '6' श्रेणियां है।
44वाँ संशोधन के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार जो 7वाँ मौलिक अधिकार को मूल अधिकार से अलग कर दिया और उसे विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया।
अत: वर्तमान में छ: मौलिक अधिकार है, जो निम्न है —
1. समता का अधिकार (Right to Equality)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (Right against Exploitation)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Religious Freedom)
5. शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार (Right to Education and Culture)
6. संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)