भारत सरकार अधिनियम 1858 (Indian Government Act 1858) के तहत भारत में सचिव पद निर्मित किया गया था
Note : 1858 ई. के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कम्पनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक पंद्रह सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की गई।