स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) के लोग संविधान के संशोधन में भाग लेते हैं।
स्विट्जरलैंड बहुत छोटी जनसंख्या वाला देश है, जहां लोकतंत्र के सुधार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जा सकता है।
भारत सहित विश्व के सभी लिखित संविधान में संशोधन का उल्लेख है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद-368 में संविधान संशोधन से संबंधित है।
संविधान संशोधन तीन प्रकार से किया जाता है—
(i) संसद के साधारण बहुमत से।
(ii) संसद के विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का अर्थ है 2/3 भाग मत से।
(iii) विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन।