इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसानों , जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, को प्रति किसान 5000 की अनुदान सहायता दी जाएगी।
यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दो किस्तों में दी जाएगी। यह योजना पीएम किसान निधि योजना से अलग है।