86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा संविधान के भाग-III में नया अनुच्छेद 21(क) जोड़ा गया जिसके अनुसार, राज्य 6-14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ।