अनुच्छेद 65 - के अनुसार यदि मृत्यु, त्याग-पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति (President) का पद रिक्त हो, तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति (Vice President) संभालेगा तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है,
तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice Of Supreme Court) या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो उस समय उपलब्ध है, राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा (राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, 1969) (President's Discharge of Function Bill, 1969)