भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा
अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है, जब वह 60 दिन (60 Days) की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित से रहता है।
परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा।