राज्य सभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति (Vice President) होता है और वह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है।
संविधान के अनु. 89(1) एवं अनु. 64 के अनुसार, वह राज्य सभा का पदेन सभापति (Chairman) होता है।