केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई- Kendra Aur Rajya Ki Vyavasthapikaon Ke Liye Matdan Ki Newnatam Umra Ki Seema 21 Varsh Se Ghatakar 18 Varsh Ki Gai-
(a) 57वें संशोधन (1987) से
(b) 60वें संशोधन (1988) से
(c) 61वें संशोधन (1989) से
(d) 65वें संशोधन (1990) से