भारतीय संविधान का अनुच्छेद-18 (Article -18) उपाधियों के अन्त (Abolition of Titles) को सुनिश्चित करता है।
26वाँ संविधान संशोधन अधिनियम-1971 के द्वारा प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दिया गया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-18 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति वंशानुगत उपाधि नहीं धारण कर सकता है। केवल योग्यता द्वारा अर्जित उपाधि को ग्रहण कर सकते है।
- अनुच्छेद-17 के अन्तर्गत अश्पृस्यता का अन्त किया गया है।
- 1976 ई० में बंधुआ मजदुरी उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है।
- अनुच्छेद-22 के अन्तर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण से संबंधित है।
- अनुच्छेद-23 का संबंध मानव के दुर्व्यापार और बालात् श्रम का निषेध से संबंधित है।
- अनुच्छेद-25 के अन्तर्गत अन्तः करण की स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता है।