राज्यसभा (Rajyasabha) के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद नया चून कर आता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-80 के अन्तर्गत राज्यसभा का गठन किया गया है। राज्यसभा की गठन मई 1952 में किया गया।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधान सभा से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है।
राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा स्थायी सदन है इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा, राज्य का प्रतिनिधि सभा है।