भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर, 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया।
संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर, 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंत:कालीन संसद, अस्थायी और संक्रमण- कालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी, 1950 से प्रभावी हुए। अत: संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप के क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी, 1950 को ग्रहण करते हैं।