विधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत सरकार को कानूनी मामलों (Legal Matters) में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल (Attorney General) (महान्यायवादी) की नियुक्ति करता है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कया जा सकता है।
यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी (first Law Officer) है और राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करता है।