भारतीय संविधान के अनु. 330(1) (क) के तहत लोक सभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
वहीं अनु. 330 (1) (ख) में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा (ग) में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 331 में लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का, अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का तथा
अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभाओं में आंग्लभारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है।