भारत के संविधान का अनुच्छेद-324 चुनाव आयोग (Election commission) को संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है।
अनुच्छेद-214 - में राज्यों में उच्च न्यायालय (High Court) के गठन का उल्लेख है।
अनुच्छेद-314 - के अंतर्गत कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबन्धित था।
अनुच्छेद-341 और 342 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का निर्धारण किया जाता है।
अनुच्छेद-343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है।