संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा भारत के नागरिक को छः अधिकार प्राप्त हैं जिसके तहत अनुच्छेद 19 (क) वाक् स्वतंत्रता के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता अन्तर्निहित है।
अनुच्छेद-14 → विधि के समक्ष समानता का अधिकार से है।
अनुच्छेद-25→ सभी नागरिकों को पसंद धर्म को मानने का अधिकार है।
अनुच्छेद-21A → 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है।