भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के अनुसार, राष्ट्रपति (President) सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है।
कॉलेजियम पद्धति (Collegium system) की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है।