किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति President) के मुहर लगे आज्ञा-पत्र के माध्यम से होती है।
भारतीय संविधान के भाग-VI के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग-पत्र दे सकता है।