संविधान के अनुच्छेद 154 (1) के अनुसार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अतः राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष/संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल (Governor) है।