मौलिक अधिकार किस स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं? Maulik Adhikar Kis Sthiti Mein Nilambit Kiye Ja Sakte Hain?
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मौलिक अधिकार किस स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं? Maulik Adhikar Kis Sthiti Mein Nilambit Kiye Ja Sakte Hain?

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मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) - आपातकालीन स्थिति (Emergency Situation) में निलंबित किए जा सकते हैं।

यदि अनुच्छेद - 352 के अंतर्गत  राष्ट्रपति (President) आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो अनुच्छेद - 358 के अंतर्गत अनुच्छेद-19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं। 

अनुच्छेद-20  और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित या सीमित नहीं किया जा सकता है। (44वें  संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया।) के प्रावधान अनुच्छेद-359 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करें तो, मौलिक अधिकार के अन्य उपबन्ध को भी सीमित/निलंबित किया जा सकता है।

मौलिक अधिकार नैसर्गिक (Natural ) एवं अप्रतिदेय (Non-Refundable) अधिकार है, जो राज्य कृत्य के विरूद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है।

अनुच्छेद  358  एवं 359  में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

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