संसद के किसी भी सदन (Any House of Parliament) में मंत्री सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है।
विधेयक सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं—
(i) साधारण विधेयक
(ii) धन विधेयक और
(iii) संविधान संसोधन विधेयक
साधारण विधेयक गैर वित्तीय विषयों से संबंधित विधेयक होती हैं।
धन विधयेक वित्तीय विषयों से संबंधित होता है।
संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संविधान में कुछ परिवर्तन किया जाता है, जिसमें जोड़ा जाता है या कुछ भागों को निकाल दिया जाता है।
सरकारी विधेयक यदि सदन में पारित नहीं हो तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है।सरकारी विधेयक सदन में पेश करने के लिए सात दिनों का नोटिस होना चाहिए।
निजी विधेयक किसी संसद सदस्य द्वारा लाया जाता है जो कोई मंत्री न हो। सदन में पेश करने के लिए निजी प्रस्ताव के लिए एक माह का नोटिस होना चाहिए।