अनुच्छेद-6 (Article-6) पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है।
अनुच्छेद-6 → ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में है, जो पाकिस्तान से आए हो और निम्नलिखित दो शर्ते पूरी कराते हो—
(i) यदि वह 19 जुलाई, 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और भारत में सामान्यतः निवास कर रहा हो।
(ii) यदि वह 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद आया हो, तो वह पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकता है किन्तु इसके लिए कम-से-कम 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है।
अनुच्छेद-9 → वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा।