यदि लोक सभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना चाहता है, तो वे अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of Lok Sabha) को देगा।
लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा चुना जाता है, और त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष चुनाव में लोकसभा सदस्य अपने में से एक को चुन लेते हैं, यदि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, तो वह स्पीकर को देगा।
केंद्रीय विधायक मंडल में प्रथम भारतीय स्पीकर 1925 ई. सामान्य संसद में विट्ठल भाई पटेल चुना गया था। वे स्वराज पार्टी के टिकट पर चुने गये थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। दुसरे लोकसभा के स्पीकर एम अनंतशयनम आयंगर थे।
अनुच्छेद 93 के अधीन लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेकर सामान्य संसद सदस्य की तरह शपथ लेते हैं।