समवर्ती सूची (Concurrent List) में श्रमिक संघ ी विषय शामिल किये जाते हैं।
भारतीय संविधान के सातवीं सूची को तीन भागों में बाँटा गया है—
(1) संघ सूची
(2) राज्य सूची और
(3) समवर्ती सूची है ।
अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होती है। समवर्ती सूची में 47 विषय मूल संविधान में था, वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों के कानून पर मतभेद होने पर केंद्र कानून को प्राथमिकता दी जायेगी।
अनुच्छेद 43 (क) के अधीन प्रबंध में श्रमिक की भागीदारी (साझेदारी) प्रदान करती है।