राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल (Governor Of State) द्वारा की जाती है। यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति (President) को ही है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं, जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग-XIV के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख है।
अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (c) सही होगा ।