भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को क्यों सम्मिलित किया गया है? Bhartiya Samvidhan Mein Rajya Ke Niti Nirdeshak Siddhant Ko Kyon Sammilit Kiya Gaya Hain?
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भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को क्यों सम्मिलित किया गया है? Bhartiya Samvidhan Mein Rajya Ke Niti Nirdeshak Siddhant Ko Kyon Sammilit Kiya Gaya Hain?

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भारतीय संविधान में  राज्य-नीति के निदेशक सिद्धांत  को  मुख्यतः कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की  स्थापना  के लिए सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग IV के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति-निदेशक राज्यों के लिए तत्व की चर्चा है। 

नीति-निदेशक तत्व भारत के संविधान में आयरलैंड (Ireland) से लिया गया। भाग IV के द्वारा भारत में समाजिक और आर्थिक दर्शन को (लक्ष्य को) प्राप्त करना है।

भाग IV (क) के अंतर्गत अनुच्छेद 51 (क) के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42 वें संविधान  संशोधन  1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसकी संख्या दस (10) थी, जो वर्तमान में  11 है। भारत में मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया।

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