विधानसभा (Legislative Assembly) द्वारा पारित धन-विधेयक (Money Bill) को विधानपरिषद् (Legislative Council) 14 दिनों तक रोक सकता है।
विधेयक सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं—
(i) साधारण विधेयक
(ii) धन विधेयक
(iii) संविधान संसोधन विधेयक
धन विधेयक के मामले में विधानपरिषद् के अधिकार नहीं के बराबर है।
धन-विधेयक विधानसभा में पहले रखा जाता है। विधानसभा से पास होने के बाद विधानपरिषद् के पास भी उसे भेजा जाता है। विधानपरिषद् उसे 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकता है।