86th संविधान संशोधन द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है, इसे अनुच्छेद 21a के अन्तर्गत संविधान में जोड़ा गया है।
86th संविधान संशोधन द्वारा एक नई अनुच्छेद-21 (A) प्रदान की है, जो संविधान में शिक्षा का अधिकार देती है।
- 86वें संविधान संशोधन अधिनियम-2002 में लाया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद-21(A) तथा अनुच्छेद-51(A) में एक और मौलिक कर्त्तव्य जोड़ा गया।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में लाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल-2010 से लागू किया गया।