बच्चों ( 6-14 वर्ष तक) से संबंधित सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा भारत में राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है।
6-14 वर्षों को बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश अनुच्छेद-45 के अन्तर्गत दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम-2002 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 6-14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा देना अभिभावकों का मौलिक कर्त्तव्य बना दिया है।
- 10 मौलिक कर्त्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
- वर्त्तमान में मौलिक कर्त्तव्य की संख्या 11 है।
- 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद-21 (A) में भी शिक्षा को जोड़ा गया है।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।