मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग- 4 में अनुच्छेद 51 में समाहित किया गया है। इन्हें 42वें संवैधानिक संसोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया।
ये देश की संप्रभुता व एकता को बढ़ाने तथा भाईचारे, सौहृदय, सामंजस्य व धार्मिक सहिष्णुता को नागरिकों में बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।