राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना (To Elect A National Government)—
भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं- राज्य सभा और लोकसभा। लोक सभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं।
यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोक सभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य (और 2 मनोनीत सदस्य) होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोक सभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए।
संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल (Opposition Party) कहलाते हैं।
कार्यपालिका का चुनाव करना लोक सभा का एक महत्त्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं।
जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़ेहन में अकसर यही कार्यपालिका होती है।
भारत का प्रधानमंत्री लोक सभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फ़ैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा सँभालते हैं।
हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल बहुमत नहीं मिल पाया है जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है।
ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं।