राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम छः माह (6 month) के लिए लंबित कर सकती है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, जो स्थायी सदन (Permanent House) है।
संविधान के अनुच्छेद- 107 में साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। इस के तहत साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। एक सदन से पारित होने के पश्चात दूसरा सदन इसे 6 माह तक रोक सकता है।
साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध के अवस्था में अनुच्छेद-108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है।