निर्वाचन आयोग (Election Commission) के द्वारा राजनीतिक दलों के स्तर का निर्धारण किया जाता है।
इनमें कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्ते पूरी करनी पड़ती हैं, जो इस प्रकार हैं —
1. लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6 प्रतिशत मत प्राप्त करना आवश्यक है।
2. साथ ही, किसी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा में चार सीटों पर विजयी होना आवश्यक है। अथवा, लोकसभा में कम-से-कम तीन राज्यों से 2 प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है।