भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) करता है।
अनुच्छेद - 71 के तहत राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जाँच व फैसले सर्वोच्च न्यायालय में होता है तथा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है।
अनुच्छेद-52 के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद-55 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है ।
निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। (अनुच्छेद-54)
राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका शक्ति के संवैधानिक प्रधान होते हैं। (अनुच्छेद-53)