संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद-29 और 30 में वर्णित है।
भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद -12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
अनुच्छेद-29 – इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है।
अनुच्छेद - 30– सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने एवं उसके प्रशासन के संचालन का अधिकार है।
अनुच्छेद-28 – के तहत राज्य द्वारा वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा पर रोक लगाने का प्रावधान है।