मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय शिक्ष परिषद् का सदस्य, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद-164 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है।
राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक होता है।