भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 (Article-21) में 'जीने के अधिकार' से संबंधित विवरण है।
अनुच्छेद-21 में किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद-12 से अनुच्छेद-35 तक है।
- मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या सात थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद, वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या छः है।
- शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद-21A में वर्णित है।
- भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है।