प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल ₹ 12 के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को कोलकत्ता से प्रारंभ की गई। यह योजना विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रारंभ की गई है। इस योजना के पात्र 18-70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक होगें।
इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रूपया दिया जाता है। आंशिक अपंगता पर 1 लाख रूपया का प्रावधान है।